ITR New Updates: ITR के बड़े बदलाब deduction या claim छूट न जाए?

नया फाइनैंशल ईयर शुरू हो चुका है और ITR भरने का समय भी, लेकिन इस साल सरकार ने ITR फाइलिंग में की है कुछ जरूरी बदलाव क्या है वो जानेंगे आज इस आर्टिकल में

हैलो एव्रीवन मैं हूँ सुशांत और आप पढ़ना शुरू कर चूके हैं moneymandal, दोस्तों पूरे साल में हम जो भी कमाई करते हैं उस पर हमें हर साल इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा वो आपको देना पड़ेगा अगर आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ITR ना भरे

तो अप्रैल महीने से फाइनैंशल ईयर 2023-24 के लिए ITR फाइलिंग शुरू हो जाएगी ITR के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि पिछले साल सरकार ने एक नई टैक्स रिजीम शुरू की थी जिससे अब हमारे पास दो टैक्स रिजीम्स हो गई हैं, तो ITR भरने की लास्ट डेट है 31st जुलाई 2024

लेकिन सरकार इसे हर साल थोड़ा बहुत आगे बढ़ा ही देती है लेकिन उसके लिए आपको अलग से कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है वही कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ITR जो फाइल करते हैं उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसे रिवाइज करने के लिए सरकार 31st दिसंबर तक का टाइम देती है अब चलिए जान लेते हैं इसमें हुए कुछ जरूरी बदलाबो को,

ITR-New-Updates-2024

#Update1. सबसे पहला तो यही है कि 1st अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रिजीम ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिंग को ही फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपको मैन्युअली ही चूज करना पड़ेगा

यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आपने सेलेक्ट किया है और 31st जुलाई तक आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आपको बिलेटेड ITR फाइल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा जबकि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई बदलाव नहीं है इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR फॉर्म वन एंड ITR-4, अप्रैल महीने में ही अवेलेबल करा दिया है,

जबकि पहले ये फॉर्म मई के अंत तक आते थे तो अब इस फॉर्म में आपको न्यू टैक्स रिजीन ही डिफ़ॉल्ट में मिलेगा, लेकिन अगर आप टैक्स रिजीन बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Form 10-IEA भरना पड़ेगा,

#Update2. इसके अलावा एक और जरूरी बदलाव आया है वो है ITR भरते समय जब आप अपने बैंक अकाउंट का डीटेल्स डालते हैं वहाँ पूछा जाता है IFSC Code, बैंक का नाम और अकाउंट नंबर, लेकिन अब वहाँ पर टाइप ऑफ़ बैंक अकाउंट भी पूछा जाएगा जैसा कि हम जानते हैं कि जनरलली बैंक अकाउंट दो तरह के होते हैं करंट और सेविंग्स अकाउन्ट

तो अब ITR भरते समय आपको वो भी बताना होगा तो मोटा मोटा ITR में यही जरूरी बदलाव किए गए हैं वैसे अगर आप ITR भरते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपको कौन सा ITR भरना है लेकिन जो लोग अभी ITR नहीं भरते हैं उन्हें में शार्ट में बता देता हु,

अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको ITR-1 फाइल करना होता है जिसे सहेज भी कहते हैं वही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं तो ITR-2 भी आपको फाइल करना होगा लेकिन साथ ही में अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपको ITR-3 फाइल करना होगा, इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा

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